पंचायत के पूर्व पदाधिकारियों से 43 लाख रूपये की बकाया वसूली
- गोलू कैवर्त, बलौदाबाजार
जिले के कसडोल विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों मंे पूर्व पंचायत पदाधिकारियों से 43 लाख रूपये की बकाया वसूली की गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं विहित प्राधिकारी श्री टेकचन्द्र अग्रवाल ने विगत लगभग एक वर्ष की अवधि में यह राशि वसूल की है। पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को पंचायतों की बकाया वसूली के लिए राज्य सरकार ने प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि कसडोल विकासखण्ड के पूर्व पंचायत पदाधिकारियों के विरूद्ध वसूली के 70 से अधिक प्रकरण लगभग 75 लाख रूपये के दर्ज किये गये थे। जिसमें से 43 लाख रूपये की वसूली अब तक हो चुकी है।
बकायादारों ने जनपद पंचायत कार्यालय में नकद राशि जमाकर अथवा निर्माणाधीन कार्य कार्य पूर्ण कराकर समायोजन किया है। कोरोना काल के कारण कुछ प्रकरणों में विलंब हुआ है, जिसे अब फिर से अभियान चलाकर पूरा किया जायेगा।
बकाया राशि जमा नहीं करने वालों को सिविल कारागार भेजा जायेगा। एसडीएम श्री अग्रवाल ने बताया कि शासन से राशि प्राप्त कर इसका दुरूपयोग करना दण्डनीय अपराध है। उन्होंने शेष बकायादारों को जनपद पंचायत कार्यालय में आकर बकाया राशि जमा कर रसीद प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं।