गरियाबंद में 23 जून को 50 बेटियों की होगी शादी, जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे
1 min read- शेख हसन खान, गरियाबंद
- वधुओं को मिलेंगे 21 हजार रूपये के चेक, अन्य समानों सहित 50 हजार रुपये की सहायता
- प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत कन्या विवाह समारोह में शामिल होकर नवविवाहितों को देंगे आशीर्वाद
गरियाबंद। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25 हजार रूपए से बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दी गई है। इससे कई गरीब परिवारों की बेटियों की धूम-धाम से शादी करने का सपना पूरा हो रहा है। इसी तारतम्य में गरियाबंद में 23 जून को सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया जायेगा। यह आयोजन शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय परिसर अंतर्गत इंडोर स्टेडियम गरियाबंद में आयोजित किया जायेगा। इस दिन 50 जोड़ो की शादी की जायेगी। वधुओं को सहायता राशि के रूप में 21 हजार रूपये का चेक भी सौपा जायेगा। शासन द्वारा शादी की अन्य जरूरी तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के खर्च को मिलाकर कुल 50 हजार रूपये की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम जिले के प्रभारी मंत्री एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर वर-वधुओं को आशीर्वाद देंगे। साथ ही राजिम विधायक श्री अमितेश शुक्ल एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती स्मृति ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण भी नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वचन प्रदान करेंगे।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए 21 जून तक संबंधित क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर पंजीयन करा सकते है। विवाह के लिए लड़की की उम्र 23 जून 2023 तक 18 वर्ष एवं लड़के का उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। साथ ही लड़की छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होनी चाहिए। विवाह पंजीयन के लिए लड़के-लड़की की शैक्षणिक योग्यता, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं माता-पिता की सहमति भी अनिवार्य होगी। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें वर-वधु की श्रृंगार सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग के सामान उपहार स्वरूप प्रदान करने के साथ बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से रूपए भी दिए जाते हैं। योजनांतर्गत विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत विकलांग कन्या को समाज कल्याण विभाग के अलावा महिला बाल विकास विभाग से भी इस योजना से लाभान्वित किया जाता है। इसके अलावा अंतर्जातीय विवाह का लाभ आदिम जाति विकास विभाग से दिया जाता है।