अकुशल श्रमिक को 9480, अर्द्धकुशल को 10130, कुशल को 10910 और उच्चकुशल श्रमिक को 11690 रूपए न्यूनतम वेतन तय
1 min read- प्रदेश के 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरंे निर्धारित
- रायपुर 1 अक्टूबर 2020
छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत प्रदेश के 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मूल्य वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरंे निर्धारित कर दी हैं। एक अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और उच्चकुशल श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित अलग-अलग श्रेणी में न्यूनतम मूल वेतन और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते प्रदान की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अधार पर वर्ष में दो बार (एक अप्रैल एवं एक अक्टूबर) को किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन में श्रमायुक्त श्री एलेक्स पॉल मेनन द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अक्टूबर 2020 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है।
श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन में अकुशल श्रमिक श्रेणी अ के तहत परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के साथ प्रतिमाह 9480 रूपए अथवा प्रतिदिन 365 रूपए, श्रेणी ब के तहत प्रतिमाह 9220 रूपए अथवा प्रतिदिन 355 रूपए और स श्रेणी के तहत प्रतिमाह 8960 रूपए अथवा प्रतिदिन 345 रूपए न्यूनतम मूल वेतन का प्रावधान किया है। इसी प्रकार अर्द्धकुशल श्रमिकों में श्रेणी अ के तहत परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के साथ 10130 रूपए अथवा प्रतिदिन 390 रूपए, ब श्रेणी के तहत 9870 रूपए अथवा प्रतिदिन 380 रूपए और स श्रेणी के तहत 9610 रूपए अथवा प्रतिदिन 370 रूपए देय होगा। कुशल श्रमिकों में श्रेणी अ तहत परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के साथ प्रतिमाह 10910 रूपए अथवा प्रतिदिन 420 रूपए, ब श्रेणी के तहत प्रतिमाह 10650 रूपए अथवा प्रतिदिन 410 रूपए और स श्रेणी के तहत प्रतिमाह 10390 रूपए अथवा प्रतिदिन 400 रूपए तय किया गया है। इसी तरह उच्चकुशल श्रमिकों में अ श्रेणी के तहत परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के साथ प्रतिमाह 11690 रूपए अथवा प्रतिदिन 450 रूपए, ब श्रेणी के तहत प्रतिमाह 11430 रूपए अथवा प्रतिदिन 440 रूपए और स श्रेणी के तहत प्रतिमाह 11170 रूपए अथवा प्रतिदिन 430 रूपए का दर निर्धारित की गई है।
कृषि कार्यों में नियोजित श्रमिकों के लिए एक अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के साथ न्यूनतम मूल वेतन प्रतिमाह 7710 रूपए अथवा प्रतिदिन 257 रूपए का दर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 2.99 रूपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई है, वहीं तम्बाखू, (बीड़ी) निर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 11.34 रूपए प्रति हजार बीड़ी बनाने के लिए निर्धारित की गई है।