योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया फटकार, प्रदेश के इन 5 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन करने का निर्देश
1 min readउत्तर प्रदेश में इधर 24 घंटे में करीब 28000 कोरोना संक्रमित केस मिलने से प्रदेश में माहौल गरम हो गया है। आनन-फानन में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश को फटकार लगाते हुए यह निर्देश दिया कि सरकार जिन जिले में अधिक करो ना केस मिल रहे हैं वहां संपूर्ण किया जाए। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट से यूपी सरकार को सख्त निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के पांच जिलों में सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चाहे निजी हो या सरकारी सभी प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद कर दें। कोर्ट ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए।
हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के लिए यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय संस्थानों के विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगरपालिका के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को इस दौरान केवल छूट दी जाएगी। इधर कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं मौत के आंख में भी चौक आने वाले हैं कुछ दिन पहले जहां 24 घंटे में करीब 8000 के आते थे वही सोमवार को यह आंकड़ा बढ़कर 28,000 तक पहुंच गया विपक्षी पार्टियां भी इस मामले को लेकर सरकार को गिर रही है लेकिन सरकार भी हाई कोर्ट के मामले को लेकर इंकार कर रही है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन या संपूर्ण लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन तय किया गया है उसका संपूर्ण प्रदेश में पालन हो रहा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि तीन से अधिक श्रमिकों वाली सभी किराना और अन्य वाणिज्यिक दुकानें भी 26 अप्रैल तक बंद रहेंगी। इस दौरान मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।
प्वाइंट में जानिये हाईकोर्ट का निर्देश
1. वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान सरकारी या निजी हों, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे। न्यायपालिका हालांकि अपने स्वयं के विवेक पर कार्य करें।
2.सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।
3.सभी किराने की दुकानें और अन्य वाणिज्यिक दुकानें मेडिकल दुकानों को छोड़कर, (जहां तीन से अधिक श्रमिक हों) 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।
4.सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक की ठेले आदि पर खाने के छोटे बिंदु 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।
5.सभी संस्थान जैसे कि अन्य विषयों और गतिविधियों से संबंधित शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थाएँ यह सरकारी हों, अर्ध सरकारी या निजी उनके शिक्षकों और प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे (यह दिशा निर्देश पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है)। प्रदेश में बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद में सरकार को निर्देश जारी किया है।
6.26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों सहित किसी भी सामाजिक समारोह और समारोहों की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। और अनुमति केवल 25 लोगों तक ही सीमित होगी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कोविद 19 के प्रभाव की मौजूदा स्थिति पर गहन विचार करने के बाद निर्णय लेंगे, जिसमें उस क्षेत्र में नियंत्रण क्षेत्र की अधिसूचना भी शामिल है, जहां इस तरह की शादी होनी है।
7.किसी भी तरह की सार्वजनिक एवं धार्मिक गतिविधियों को 26 अप्रैल, 2021 तक निलंबित रखने का निर्देश दिया गया है।
8.सभी प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहने के लिए निर्देशित किया जाता है।
9.फल और सब्जी विक्रेताओं, दूध विक्रेताओं और रोटी विक्रेताओं सहित सभी फेरीवाले 26 अप्रैल, 2021 तक हर दिन सुबह 11 बजे तक सड़क पर उतरेंगे।
10.प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर/देहात और गोरखपुर जिलों में व्यापक प्रसार वाले दो प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में हर दिन कंटेनमेन्ट जोन अधिसूचित किए जाएंगे। दिल्ली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति भी अब बिगड़ रही है आए दिन मरने वालों की संख्या 100 से ऊपर जा रही है।