बिलासपुर में परीक्षा को देखते हुए लॉकडाउन के आदेश में हुआ संसोधन
- प्रकाश झा की रिपोर्ट
बिलासपुर में कल मंगलवार से प्रभावी हो रहे पूर्ण लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने संशोधित आदेश जारी किए हैं। जिसके अनुसार इस लॉकडाउन से हाई कोर्ट और उनके कर्मचारी रेक पॉइंट पर लोडिंग अनलोडिंग कार्य करने वाले, निजी सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारी, इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय के प्रवेश और अन्य परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी, अस्पताल एवं शासकीय खाद्यान्न संस्थान से संबंधित वाहन लोडिंग अनलोडिंग संबंधी कर्मचारियों को इस लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है।
दूध पार्लर और दूध वितरण के साथ न्यूज़पेपर हॉकर सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक तथा शाम 5:00 बजे से 6:30 बजे तक अपना काम कर सकेंगे। इस दौरान होने वाले प्रतियोगी और अन्य परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की दशा में उनका कॉल लेटर, रेल कर्मचारी मेडिकल स्टाफ बैंक कर्मी निजी सुरक्षाकर्मी हाईकोर्ट के कर्मचारी अधिवक्ता अपना आईडी दिखा कर आवाजाही कर सकेंगे । इसके अलावा पूर्व निर्धारित आदेश पहले की तरह प्रभावी होगा।
इस बार लॉकडाउन के दौरान पहली बार सब्जी, डेली नीड्स, किराना दुकानों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, जिससे कि बाजारों में अनावश्यक भीड़ ना लगे । कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान पूरे सप्ताह भर सड़क पर पुलिस की सख्त पहरेदारी होगी। हालांकि स्थिति मंगलवार से स्पष्ट हो पाएगी। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी रखी है ।