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November 19, 2024

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तहसील कार्यालय मैनपुर में शासकीय पट्टेदारों को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने आवेदन 30 जून तक आमंत्रित

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  • शेख हसन खान, गरियाबंद

मैनपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा गणतंत्र दिवस 2022 में यह घोषणा की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय पट्टेदारों को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। उक्त घोषणा के क्रियान्वयन के लिए, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन दिनांक 07.10.2022 एवं दिनांक 21.04.2023 को अधिसूचित किया गया है। उक्त संशोधन के द्वारा संहिता की धारा निम्नानुसार उपधारा जोड़ी गई-।158 में प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य सरकार या कलेक्टर या आबंटन अधिकारी द्वारा उसे मंजूर किए गये कृषि प्रयोजन के पट्टे के आधार पर भूमि धारण किया हुआ है।

ऐसे आबंटन तारीख से 20 वर्ष पूर्ण होने की तारीख पर ऐसी भूमि के संबंध में भूमिस्वामी समझा जाएगा और उन समस्त अधिकारों तथा दायित्वों के अध्यधीन होगा, जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन किसी भूमिस्वामी को प्रदत्त और उस पर अधिरोपित किये गये हैं।

तहसीलदार मैनपुर वसीम सिद्दीकी ने बताया कि कलेक्टर श्री आकाश छिकारा के निर्देशन तथा एस डी एम मैनपुर श्री हितेश पिस्दा के मार्गदर्शन में तहसील कार्यालय मैनपुर ऐसे शासकीय पट्टेदार जिनको कृषि प्रयोजन हेतु पट्टा प्रदान किया गया है । उनको पट्टा जारी हुए 20 वर्ष हो चुके है उनको भूमिस्वामी हक हेतु आवेदन तहसील कार्यालय मैनपुर में आवेदन लिए जा रहे हैं। जिन भी व्यक्ति को आवेदन करना हो वे तहसील कार्यालय मैनपुर में अपना आवेदन जमा कर सकते है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ३० जून है।