पिछले वर्ष बारिश से टूटे मकान की क्षतिपूर्ति राशि व आपदा से मृत परिवारजनों को सहायता राशि अभी तक नहीं दिया गया
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प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग संगठन छ.ग.व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद सफीक ने कलेक्टर गरियाबंद को पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि तहसीलदार गरियाबंद द्वारा पिछले वर्ष बारिश से टूटे हुए कुछ लोगों की मकान की क्षतिपूर्ति राशि व प्राकृतिक आपदा से मृत लोगों के परिवारजनो को सहायता राशि अभी तक नहीं दिया गया है.
- पीड़ित लोग प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सफीक से शिकायत किये थे, जिसे संज्ञान मे लेते हुए मोहम्मद सफीक ने कलेक्टर व जिला कोषालय अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि तहसीलदार से चर्चा करने पर तहसीलदार गरियाबंद द्वारा कहा जाता है कि बजट के अभाव मे व कलेक्टर के आदेश से राशि दिया जावेगा तब ही पीड़ित लोगों को व मृत के परिवारजनो को राहत राशि, सहायता राशि प्रदान किया जावेगा, मोहम्मद सफीक ने कहा कि प्राकृतिक आपदा, लोक सेवा गांरटी के अतंर्गत आर्थिक सहायता राशि शून्य बैलेंस के तहत देने के प्रवाधान है.
यह छ.ग.शासन वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर वित्त निर्देश 59/2012,पत्र क्रमांक 529/कम्प्यु./1002345/वित्त/बजट-4/चार/2012 मे स्पष्ट निर्देश है कि प्राकृतिक आपदाओ की राशि को बजट के अभाव मे नही रोका जा सकता है.
प्राकृतिक आपदाओ की राशि को शून्य बैलेंस मे देने का प्रावधान है. मोहम्मद सफीक ने कलेक्टर से पत्र के माध्यम से कहा है कि पीड़ित लोगों के परेशानी को संज्ञान मे लेते हुए व कोरोना काल मे वैसे भी लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नही है को ध्यान मे रखते हुएतहसीलदार गरियाबंद को आर.बी.सी. 6-4 के प्रकरणों का तत्काल निराकरण हेतु आदेशित करे ।