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December 25, 2024

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CG- राज्य में मदिरा दुकानों का संचालन 4 मई से 

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CG-liquor shops operating in the state from May 4

जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से सोशल एवं फिजिकल डिस्टेसिंग तथा अन्य समस्त उपायो की पूर्ति मदिरा दुकानों पर सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार राज्य में 4 मई से फुटकर मदिरा दुकानों का संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है।

रायपुर, 03 मई 2020/ कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए देश व्यापी लाॅकडाउन के कारण राज्य के सभी जिलों की मदिरा दुकाने बंद कर दी गई थी। केन्द्र सरकार के द्वारा जारी गाईड लाइन के अनुरूप ग्रीन, आरंेज, एवं रेडजोन में 4 मई से मदिरा दुकानों का संचालन किया जाएगा।  वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय द्वारा राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को मदिरा दुकान 4 मई से खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से सोशल एवं फिजिकल डिस्टेसिंग तथा अन्य समस्त उपायो की पूर्ति मदिरा दुकानों पर सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार राज्य में 4 मई से फुटकर मदिरा दुकानों का संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है। भीड़ को नियंत्रित करने के उद्ेदश्य से मदिरा दुकानों को प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक अथवा जिले में निर्धारित की गई लाॅकडाउन की अवधि तक संचालित किया जा सकता है।

वर्तमान में फूटकर मदिरा दुकानों से देशी एवं विदेशी मदिरा के क्रय हेतु दो बोतल तथा बीयर के क्रय हेतु चार बोतल की सीमा निर्धारित की गई है। लाॅकडाउन के दौरान दुकानों में होने वाली भीड़ में कमी लाने के उद्ेश्य से देशी एवं विदेशी मदिरा विक्रय सीमा को धारण की सीमा  (देशी एवं विदेशी (स्प्रिट) 3000 एम.एल.) तथा बीयर की विक्रय सीमा को धारण की सीमा (विदेशी मंदिरा (माल्ट) 6 क्वार्ट बोतल) किया जाए, परन्तु ग्राहक द्वारा विक्रय काउन्टर से क्रय किए जाने वाली मदिरा की मात्रा 5000 एम.एल. से अधिक नहीं होगी। शराब दुकानों में होने वाली भीड़ में कमी लाने के उद्ेश्य के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के उद्ेश्य से प्रीमियम मदिरा दुकानों से भी न्यूनतम डयूटी रेंज की मदिरा का विक्रय किए जाने की अनुमति दिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के उद्ेश्य से डिलीवरी बाॅय के माध्यम से मदिरा प्रदाय किया जाए तथा इस हेतु डिलीवरी बाॅय की नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से होगी एवं मदिरा की डिलीवरी की दरों का निर्धारण समस्त मैनपावर एजेंसी से दरें प्राप्त कर किया जाना होगा।  जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागार तथा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के रायपुर एवं बिलासपुर स्थित गोदामों को भी संदर्भित आदेश में निहित शर्तो का पालन करते हुए 4 मई से संचालन करने की अनुमति दी गई है।

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