आबकारी विभाग ने राजधानी के दर्जनभर चखना सेंटरों पर लगाया ताला, अवैध अहाता बंद
1 min readशहर में बगैर किसी अनुमति के शौकीनों के लिए खोले गए चखना सेंटर कम अहाता पर आखिरकार आबकारी विभाग ने तालाबंदी कर दी है। गुरुवार को शहर और देहात के हिस्सों में आबकारी दस्ते ने अवैध अहाता बंद कराया। पंखे-कूलर के साथ बार जैसी सुविधा देने वाले संचालकों को पहली बार में सख्त चेतावनी देकर शटर बंद रखने निर्देश दिए है।
आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई तब की है, जब thenewdunia.com ने एक हफ्ते पहले अहाता के अवैधानिक तरीके से संचालित करने का खुलासा किया था। बेबाक होकर शौकीनों के लिए कुर्सी टेबल सजाने के साथ अहाता में बगैर किसी अनुमति के जाम पराेसने तस्वीरें उजागर की थीं। शुरुआत में आबकारी विभाग की ओर से अवैध अहाता पर नरमी दिखाई गई, लेकिन खबरें लगातार प्रकाशित किए जाने पर आखिर में अमला हरकत में आया। इसके पहले सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास ने प्रदेशभर की दुकानों में नियम विरुद्ध अहाता संचालन करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मंगलवार को जिला आबकारी की टीम ने पहले उरला, सिलतरा, बीरगांव और फिर इसके बाद तेलीबांधा, संतोषी नगर, गंज के साथ शहर की बाकी दुकानों में सख्ती दिखाते हुए चखना सेंटरों को बंद कराया।
संचालकों पर आबकारी एक्ट में बनेगा केस
सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजनदास के सख्त निर्देश जारी होने के बाद अब अवैधानिक तरीके से अहाता खोलने वालों पर आबकारी एक्ट के तहत अपराध भी दर्ज कराया जाएगा। आबकारी विभाग ने अहाता के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेंडर लेकर ही चखना सेंटरों का संचालन हो सकेगा। शराब पिलाने और खान पान की चीजों के लिए नियम शर्त तय किए जाएंगे।
वैध अहाता का टेंडर इस हफ्ते, नियम सख्त
आबकारी विभाग की ओर से अहाता के लिए नई टेंडर पॉलिसी लागू होगी। अफसरों के बताए अनुसार इसी हफ्ते टेंडर खोला जाएगा। ओपन टेंडर की प्रक्रिया में नियम शर्ताें के साथ वाइन शॉप के कैंपस में एक चखना सेंटर खोलने की अनुमति दी जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि अलग-अलग दुकानों के लिए टेंडर जारी किए बगैर जिले में किसी एक कंपनी को ही चखना सेंटर के लिए ठेका दिया जाएगा। हालांकि टेंडर खुलने के बाद ही स्थिति साफ होगी।
अब नहीं खुलेंगे चखना सेंटर
जिले की लगभग सभी दुकानों के पास खुलने वाले चखना सेंटरों को बंद कर दिया गया है। अगर कहीं भी संचालन की जानकारी मिली, तो कार्रवाई होगी। वरिष्ठ अफसरों के आदेशानुसार आगे केस भी दर्ज किया जाएगा।