हरीश साहू पर अवैध रूप से रेत भंडारण और अवैध रूप से परिवहन करने का झूठा आरोप
मुड़ागांव (कोरासी)
ग्राम पोड़ निवासी हरीश साहू पिता रोहन लाल साहू पिछले कुछ वर्षों से रेत का भण्डारण का कार्य गुजन ट्रेडर्स के नाम से संचालित है जिसका परमिशन खनिज विभाग द्वारा तीन साल के लिए है जिसके ऊपर अवैध रूप से रेत भंडारण करने और अवैध रूप से परिवहन करने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है. बल्कि साहू जी के द्वारा खनिज विभाग से 5 मार्च 2019 से 4 मार्च 2020 तक उनकी निजी भूमि जिसका खसरा नंबर 1716 रकबा 0.23 मे रेत भंडारण का जिला खनिज शाखा से अनुमति ली गई है.
और साहू द्वारा भंडारण रेत 15 जून 2020 से पहले कोपरा खदान एवं कुरूसकेरा खदान से रॉयल्टी द्वारा लाया गया है जिसका रॉयल्टी खनिज शाखा गरियाबंद में जमा कर नया रायल्टी पास जारी कराया गया है. इस तरह मीडिया में नहीं मेरे से कोई जानकारी लिया गया है न ही मेरे से कोई अधिकृत व्यक्ति से पूछा गया है. बगैर जानकारी के इस तरह का अवैध रूप से रेत उत्खनन परिवहन का झूठा खबर प्रकाशन से छवि को धूमिल कर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।
खनिज इंस्पेक्टर का कथन…
इस संबंध में जब खनिज विभाग गरियाबंद के खनिज इंस्पेक्टर मिदृल गुहा ने बताया कि कुकदा रोड के पास भंडारण के लिए 32. 320 घन मीटर के लिए 2019 में 3 साल के लिए परमिशन दिया गया है।