उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व के जंगल में वन्यप्राणी चितल का शिकार करने वाले आरोपी को वन विभाग ने किया गिरफ्तार
1 min read- शेख हसन खान, गरियाबंद
गरियाबंद उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व क्षेत्र के जंगल में वन्यप्राणी मादा चितल का शिकार कर उसके मांस को घर में लाकर खाने के बाद आधे को आग में भुनकर रखने वाले आरोपी को वन विभाग के टीम ने दबीश देकर पकड़ा और आरोपी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा की तहत गिरफ्तार कर जेल दाखिला किया जा रहा है मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 07.09.2024 को गुप्त सुचना मिलने के आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी रायपुर छ.ग. सुधीर अग्रवाल एवं मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं क्षेत्रा संचालक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर छ.ग विश्वेश कुमार झा और उपनिदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद लक्ष्मण सिंह और वरूण जैन भा.व.से. के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 07.09.2024 को ग्राम जुगाड़ निवासी घनश्याम पिता मनीराम जाति गोड़ के द्वारा उत्तर उदंती परिक्षेत्रा के कक्ष क्रमांक 85 पाटाबहाल नाला छापरमाटी ( नमक मिट्टी) के पास तीन-चार दिन पूर्व एक मादा चीतल का शिकार कर उसका कच्चा मांस को अपने कुल्हाड़ी से काटकर घर ले जाकर आग के आंच से भुनकर रखा हुआ था बाकी कच्चा मांस को अपने रिश्तेदार को बांट दिया गया था। वन विभाग की टीम द्वारा घनश्याम के घर से आग के आंच से भुना हुआ 2 किलो 875 ग्राम चीतल मटन बरामद किया गया । जिसे मौके पर जप्त किया गया और घनश्याम पिता मनीराम जाति गोड़ को विस्तृत पूछताछ के लिए मैनपुर लाया गया।
आज दिनांक 08.09.2024 को आरोपी घनश्याम को घटना स्थल का सिनाख्त के लिए कक्ष क्रमांक 85 ले जाया गया जहां वन्यप्राणी चीतल का शिकार हुआ था। आरोपी घनश्याम पिता मनीराम जाति गोड़ के द्वारा चीतल का अवैध शिकार करना एवं कच्चा मांस को कुल्हाड़ी से काटकर घर ले जाकर रखने का वन अपराध स्वीकार करने पर उनके विरुद्ध पी.ओ.आर.क्रमांक 199/03 दिनांक 08.09.2024 वन अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी घनश्याम पिता मनीराम जाति गोड़, ग्राम जुगाड़ के द्वारा पूर्व में भी वर्ष 2014 मे एक नग चीतल को मारकर खाने का वन अपराध क्रमांक 3158/01 दिनांक 13.08.2014 दर्ज हैं। आरोपी वन्यजीवों का शिकार करने का आदतन अपराधी है। विवेचना अधिकारी गंगाराम ठाकुर वनपाल सहायक परिक्षेत्रा अधिकारी जुगाड़ के द्वारा आरोपी घनश्याम पिता मनीराम जाति गोड़ उम्र 56 वर्ष ग्राम जुगाड़ का न्यायालयीन कार्यवाही के अंतर्गत वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा के तहत गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस कार्यवाही में एन्टीपोचिंग नोडल गोपाल कश्यप,श्री देवनारायण सोनी वन परिक्षेत्रा अधिकारी उत्तर उदंती(मैनपुर), राकेश परिहार वन परिक्षेत्रा अधिकारी तौरेंगा, दानवीर चिण्डा, गंगाराम ठाकुर पुनाराम साहू , मनोज ध्रुव, टकेश्वर देवागन, सुर्यदेव जगतवंशी, अनुप जांगडे, वरेन्द्र ध्रुव, भूपेन्द भेडिया, फलेश्वर दीवान, योगेश दिवान,श्रीमति रिंकी जोशी एवं सुरक्षा श्रमिकों का योगदान रहा।