अम्बिकापुर में शादी समारोह में वर-वधू पर साढ़े नौ लाख रुपए जुर्माना, मैरिज हॉल सील
1 min readरायपुर, अम्बिकापुर। रविवार देर रात सरगुजा के जिला मुख्यालय अम्बिकापुर में कोरोना नियमों का उल्लघंन पर कार्यवाही होने पर प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना रहा। मामला था शादी में भीड़ जुटाने का। दोनों पार्ट के लोगों की ओर से करीब एक हजार से अधिक लोगों का आमंत्रण था। जिला प्रशासन ने मैरिज हाल को सील करने के साथ ही उसके संचालक सहित वर-वधु पक्ष पर कुल नौ लाख 50 हजार रूपए का जुर्माना किया हैं। लोगों का कहना है कि किसने इतना भीड़ जुटाने के लिए इजाजत दे दी थी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हैं।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी प्रदीप साहू ने आज यहां इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार रिंग रोड़ में ट्रांसपोर्ट नगर अम्बिकापुर स्थित चौरसिया मेरिज गार्डन में गत 02 जुलाई शुक्रवार को संपन्न हुए वैवाहिक कार्यक्रम की जांच की गई।
जांच में करीब एक हजार लोगों को एकत्रित कर कोराना गाईडलाईन का उल्लंघन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन कराए जाने की पुष्टि हुई,जबकि जिले में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकत संख्या 50 निर्धारित की गई है।
उन्होने बताया कि इस वैवाहिक कार्यक्रम में कोरोना गाईड लाईन के उक्त नियम के उल्लघंन के कारण चौरसिया मैरिज गार्डन के संचालक विरेन्द्र चौरसिया के विरूद्ध 4 लाख 75 हजार,वर के पिता सरोज साहू पर 2 लाख 37 हजार एवं वधु के पिता प्रकाश साहू पर 2 लाख 37 हजार रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इन सभी को अर्थदण्ड का भुगतान नगर निगम कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले को दबाने के लिए नेताओं और अफसरों पर रात तक दबाव डाला गया लेकिन कारवाई नहीं रूकी।