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November 19, 2024

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शांति समिति की बैठक में निर्देश जारी, रात्रि 10 बजे तक ही गरबा, साउंड सिस्टम की समय सीमा से मायूसी छायी 

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  • शिखादास, महासमुन्द- पिथौरा
  • धारा 144 आचार संहिता के चलते नियमों का परिपालन करना कराना हुआ अनिवार्य 
  • Cctv अग्निशमन यंत्र भी अनिवार्य दुर्गा पंडाल व कार्यक्रम स्थल पर
  •  रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक (लाउडस्पीकर) यंत्र बंद।अगर बजा तो जब्त कर की जाएगी कार्यवाही

पिथौरा। जनपद सभागार मेँ SDM RAVI RAJ THAKUR /SDOP PREM SAHU /TI AMIT SHUKLA / ने शांति समिति की बैठक लिए ।इसमे मीडिया कर्मी नायब तहसीलदार दुर्गा समिति सदस्य ग ण जनप्रतिनिधि गण डीजे सँचालक उपस्थित थे ।SDM द्वारा बताया गया कि रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक (लाउडस्पीकर) यंत्र बंद।अगर बजा तो जप्त कर कार्यवाही की जाएगी। नवरात्रि एवं दशहरा उत्सव को देखते हुए पिथौरा शांति समिति की यह दूसरी बैठक की गई ।

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर पर सख्त आदेश जारी दिया गया है कि लाउडस्पीकरआवाज 10 से 75 डेसीबल तक किया जा सकता है उससे अधिक होने पर लाउडस्पीकर के संचालक के ऊपर कारवाई की जाएगी। साथ ही साथ यह भी आदेश दिया गया है कि पंडाल में रास गरबा डांडिया की समय सीमा 10:00 बजे तक रखी गई है। 10:00 बजे के बाद अगर लाउडस्पीकर बजता है तो उस पर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम को समय सीमा से पूर्व करने का आदेश दिया गया है।

यह भी बताया गया है कि पंडाल में किसी प्रकार की राजनीतिक भाषण बाजी नहीं चलेंगी । इस शांति समिति के बैठक में सारी बातें एसडीएम रवि राज ठाकुर जी के द्वारा सभी को बता दी गई है और आचार संहिता लगने के कारण धारा 144 भी लागू है समय सीमा तक आप अपना कार्य कर सकते हैं यह कहा गया ।

अधिकारियों ने कहा कि observer भी निगाह बना कर रखें है । 10 बजे तक कि समय सीमा हैं इसका ध्यान सभी रखिये । अस्त्र शस्त्र का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित अस्पताल शिक्षण सँस्थाओ न्यायालय से 100 मीटर की दुरी पर पटाखे ध्वनि विस्तारक यँत्र प्रतिबंधित। सीसीटीवी दुर्गा पण्डालों कार्यक्रम स्थल पर अनिवार्य है लगाना । पर्याप्त अग्नि शमन यँत्रों की व्यवस्था हो ।

पण्डाल आयोजन स्थलों पर इसके पूर्व भी TI अमित शुक्ला थाना में एक बैठक शाँति समिति की ले चुके हैं । पश्चात कल स्थानीय प्रशासन की उपस्थिति में यह बैठक ली गयी । शाँति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए समितियां भी स्वमेव जिम्मेदारी ले व प्रशासन को जो आदेश उच्चस्तरीय है वो परिपालन करवाने हेतु सख्त है ।समितियों द्वारा आधे घँटे का अतिरिक्त समय मांगा गया पर प्रशासन उच्चस्तरीय निर्देश को नहीं काट सकते।