नए लागू होने वाले कानून की जानकारी जरूरी – डॉ तुलसीदास मरकाम
- शेख हसन खान, गरियाबंद
- मैनपुर में नये कानून के संबंध में दी गई जानकारी, बड़ी संख्या में पहुंचे जनप्रतिनिधि व क्षेत्र के लोग
गरियाबंद । तहसील मुख्यालय मैनपुर नगर के सामुदायिक भवन में आज नये कानून के सबंध में जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बडी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंच , सचिव एंव वरिष्ठजन के साथ सभी विभागो के अधिकारी कर्मचारी बडी संख्या में उपस्थित हुए इस दौरान मैनपुर एसडीएम डॉ तुलसीदास मरकाम एवं एसडीओपी पुलिस बाजीलाल सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। पहली जुलाई 2024 को लागू होने वाले नए कानून के सबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। एसडीएम मैनपुर तुलसीदास मरकाम ने कहा कि 01 जुलाई 2024 से लागू हो रहे है अधिकारी सहित नागरिकों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। सभी के लिए आवश्यक है कि स्वंय भी इन कानूनों को समझे तथा दुसरों को भी जागरूक करें।
मैनपुर एसडीओपी बाजीलाल सिंह ने बताया कि एक जुलाई 2024 से कानून लागू होने के बाद कोई भी अपराध होने पर नये कानून के अंतर्गत घटना या अपराध पंजीबद्ध होगा।
उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने की बात कही है। इस दौरान उन्होने नये कानून के सबंध में विस्तार से बताया इस मौके पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी मैनपुर अंजली खलखों, तहसीलदार मैनपुर गेंदलाल साहू, रमाकांत कैवर्त, वन परिक्षेत्र अधिकारी डी.के सोनी, संजीत मरकाम, अमर सिंह ठाकुर, गौरीशंकर, गुलशन यदु, नरेश ध्रुव, वासुदेव करण मौर्य, प्रेम ध्रुव, संतोष गुप्ता, बिजली विभाग के अधिकारी संजीत बंजारे, राजकुमार साहू, उपेन्द्र नेताम, पुस्तम नागेश, त्रिवेण नागेश, संजय नंदलाल, संजय राजपुत, निलाम्बर यदु, कैलाश ठाकुर, अशोक मोहंती, खेलन दीवान, जिलेन्द्र नेगी, सहदेव साण्डे, घनश्याम नागेश, श्री ग्वाले, बसंत सिन्हा, बसंत जगत, भूषण डोंगरे सहित बडी संख्या अधिकारी कर्मचारी वरिष्ठ नागरिक सचिव सरपंच उपस्थित थे।