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October 17, 2024

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नई आरक्षण सूची यूपी : किस जिले में 9 में से 6 पद रिजर्व, कितनी सीट ओबीसी महिला और एससी के लिए हैं आरक्षित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर शासन द्वारा नवीन आदेश जारी कर दिया गया है। जिसके साथ ही शासन स्तर से जनपद में ब्लॉक प्रमुख के 6 पद आरक्षित किए गए हैं। वही तीन पद अनारक्षित रखे गए हैं। जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा दो दिन में आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट द्वारा जनहित याचिका पर दिए गए निर्णय के पश्चात शासन ने नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। शासन स्तर से जनपद में ब्लाक प्रमुख के कुल 9 पदों में से 6 पद आरक्षित श्रेणी में रखे गए हैं। जिसमें ब्लाक प्रमुख का एक पद अनुसूचित जाति महिला एवं एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। लेकिन ब्लाक प्रमुख का एक पद पिछड़ा वर्ग महिला तथा दो पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं।

वहीं एक पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है। ब्लाक प्रमुख के 3 पदों को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। ब्लाक प्रमुख का पद आरक्षण का आदेश जारी होते ही विभिन्न विकास खंडों में सक्रिय ब्लॉक में पद के दावेदार अपने हिसाब से आरक्षण निर्धारित कराने को लेकर दौड़ भाग में जुट गए हैं। हालांकि पंचायत राज विभाग के अधिकारियों द्वारा शासनादेश के मुताबिक ही अर्चन निर्धारित करने की बात कही जा रही है। शासनादेश के मुताबिक जिला स्तरीय कमेटी एवं पंचायत राज विभाग को 2 दिन के अंदर आरक्षण प्रक्रिया को पूर्ण कराते हुए 20 मार्च को सूची जारी करनी है। नए सिरे से आरक्षण का शासनादेश जारी होने के पश्चात तमाम दावेदार फिर से सक्रिय हो गए हैं ताकि उनके अनुरूप ब्लॉक का आरक्षण होने पर वह पुनः मैदान में उतर सकें। डीपीआरओ नीरज कुमार सिन्हा ने बताया कि जनपद में ब्लाक प्रमुख के 6 पद आरक्षित तथा 3 पद अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं। शासनादेश के मुताबिक ही ब्लॉक प्रमुख के पद का आरक्षण तय किया जाएगा। जिला स्तरीय कमेटी आंकड़ों का परीक्षण करने के आधार पर तय करेगी कि कौन सा ब्लॉक किसके लिए आरक्षित किया जाए।

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