कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़: सुब्रत साहू अपर मुख्य सचिव छग शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी सचिव, कलेक्टर और एसपी को पत्र जारी किया है। पत्र राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दिनांक 23 मार्च को की गई समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण के विषय में है।
अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि. राज्य में बढ़ रहे कोरोना के प्रभाव को देखते हुए दिनांक 23 मार्च को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।
बैठक के दौरान लिये गये निर्णय एवं की जाने वाली कार्यवाही बाबत निर्देश संलग्न कर तत्काल पालन हेतु प्रेषित है। कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को पालन हेतु प्रसारित करने का कष्ट करे। आज 23 को चिप्स कार्यालय में कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए समीक्षा बैठक की गई। कोरोना के उतार-चढाव को देखते हुए वर्तमान परिस्थिति अनुकूल निम्नानुसार बिन्दुओं पर चर्चा कर निर्णय लिया गया।
होली मिलन का कार्यक्रम सार्वजनिक उत्सव के रूप में न करते हुए अपितु घरों में किया जाए। सार्वजनिक कार्यक्रमों को नही किये जाने की अनुमति न दी जाए। समस्त प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद कार्यक्रम नहीं करने हेतु निर्देश जारी किये जावे। व्यक्तिगत/ एकल रूप से धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश किया जा सकता है, परंतु किसी भी प्रकार का सामुहिक कार्यकरम नही किया जाये। मेलों एवं समारोह का आयोजन नही किया जाये।
विवाह एवं सार्वजनिक कार्यक्रम में अत्यधिक भीड़-भाड़ एकत्रित न की जावे। अधिकतम 50 लोगों की सीमा निर्धारित की जावे।
उपरोक्त कडिका 2 एवं 3 में वर्णित सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नही दिया जावे, साथ में किसी भी संस्था अथवा खुली जगह अथवा बाजार में किसी भी कारण से भीड-भाड की स्थिति निर्मित न हो इसके लिए विधि अनुकूल प्रतिबंधित किया जाये अथवा रोक लगाई जाये।


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