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October 16, 2024

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सम्पूर्ण लाॅकडाउन के दौरान शराब दुकान को भी बंद रखने मैनपुर क्षेत्र के लोगो ने किया मांग

People of Mainpur area demanded to keep liquor shop closed during the entire lockdown
  • मैनपुर तहसील को सम्पूर्ण लाॅकडाउन घोषित करने क्षेत्र के लोगो ने शासन को भेजा प्रस्ताव
  • एसडीएम श्रीमती अंकिता सोम की उपस्थिति में बैठक समपन्न
  • रामकृष्ण ध्रुव मैनपुर

मैनपुर – तहसील मुख्यालय मैनपुर लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में आज रविवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैनपुर श्रीमती अंकिता सोम की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया इस बैठक में क्षेत्र के सरपंच, जनपद सदस्य ,जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों , वरिष्ठ नागरिक, स्थानीय अधिकारी कर्मचारी, पत्रकार व सभी वर्गो के लोग उपस्थित थे. बैठक में सरपंच संघ एंव व्यापारी संघ द्वारा प्रस्तुत आवेदन को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि, मैनपुर तहसील में कोरोना वायरस कोविड – 19 पाॅजिटिव मरीज की संख्या में लगातार वृध्दि हो रही है. तथा प्रतिदिन अनुविभाग में पाॅजिटिव मरीज मिल रहे है, कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासो के बावजूद कोरोना पाॅजिटिव मरीजों की संख्या में कमी नही हो रही है. ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस की रोकथाम एंव इसके चैन के तोडने के लिए सम्पूर्ण तहसील मैनपुर को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाना अति आवश्यक हो गया है.

उपस्थित बैठक में सभी लेागो ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती अंकिता सोम के माध्यम से गरियाबंद जिला के कलेक्टर छतर सिंह डेहरे से मांग किया है कि सम्पूर्ण तहसील मैनपुर क्षेत्र को सम्पूर्ण लाॅकडाउन किया जाए और इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है, साथ ही बैठक मे उपस्थित लोगो ने मांग किया है, सम्पूर्ण लाॅक डाउन के दौरान शराब दुकान को बंद रखा जाए। बैठक में प्रस्तावित किया गया है कि 22/09/2020 रात्रि 09 बजे से दिनांक 29/09/2020 रात्रि 12 बजे तक सम्पूर्ण अनुविभाग में संचालित शराब दुकान पूर्णतः बंद रहेगी, सम्पूर्ण तहसील मैनपुर में दंण्ड प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 144 दिनांक 22/09/2020 रात्रि 09 बजे 29/09/2020 रात्रि 12 बजे की अवधी हेतु लागू किया जाना उचित होगा.

सम्पूर्ण तहसील को कंन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाना प्रस्तावित है उपरोक्त दर्शित अवधी में अनुविभाग मैनपुर की सीमाए पूर्णतः सील किया जाना, उपरोक्त अवधी में केवल मेडिकल दुकानो को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी, मरीज एंव मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे, पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनोें व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन मेंडिकल, इमरजेंसी से संबधित निजी वाहन / एम्बुलेंस, तथा एलपीजी परिवाहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पेेट्रोल डीजल प्रदान किया जाना, दुध व्यवसायी दुध का वितरण प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक एंव संध्या 05 बजे से संध्या 06:30 बजे तक होगी, सभी धार्मिक सांस्कृतिक एंव पर्यटन स्थल आमजनता के लिए पूर्णतः बंद रहना प्रस्तावित है, उपरोक्त अवधी में अनुविभाग के सभी केन्द्र्रीय / शासकीय / अध्र्दशासकीय एंव निजी कार्यलय बंद रहना प्रस्तावित है, सभी प्रकार की सभा जूलूस आयोजन आदि प्रतिबंध्दि रहेगा,यह आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैनपुर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर, तहसील कार्यलय मैनपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मैनपुर, जनपद पंचायत मैनपुर, तथा समस्त थाना पुलिस चैकी पर लागू नही होगी, इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था में स्वास्थ्य सेवा से संबधित पदाधिकारी एंव कर्मी , बिजली पेयजल आपूर्ति एंव पंचायत की सेवाए जिसमें सफाई, एंव कचरे का निष्पादन इत्यादि भी शामिल है प्रस्तावित है इन सभी कार्यलयो में उपरोक्त अवधी में आम जनता का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबधित रहेगा प्रस्तावित है । इस आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति , प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंण्ड सहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है, अतः उपरोक्त अनुसार प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु गरियाबंद जिला के कलेक्टर एंव जिला दंण्डाधिकारी महोदय गरियाबंद को भेजा गया है।

इस दौरान क्षेत्र के लोगो ने पहले के लाॅक डाउन की अपेक्षा इस बार ज्यादा कडाई बरतने की मांग की है, साथ ही बेवजह घुमने वालो पर कार्यवाही करने की मांग की है इस बैठक में प्रमुख रूप से तहसीलदार कृष्णमूर्ति दीवान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर नरसिह ध्रुव , थाना प्रभारी भूषण चन्द्राकर, सरपंच संघ के अध्यक्ष बदलेव राज ठाकुर, व्यापारी संघ के अध्यक्ष हनीफ मेमन व स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकारी , कर्मचारी पत्रकार, आदि उपस्थित थे ।

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