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October 17, 2024

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टाईगर रिजर्व में चारों तरफ से घेकर वन्य प्राणी दो चीतल (कोटरी) शिकार करने वाले 16 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही

  • वन परिक्षेत्र तौरेंगा के जंगल में वन्य प्राणी कोटरी के अवैध शिकार करने वाले आरोपियों को भेजा गया जेल
  • रामकृष्ण ध्रुव, मैनपुर

उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व क्षेत्र के वन परिक्षेत्र तौरेंगा अंतर्गत डुमरघाट के जंगल में पिछले दिनाें ग्रामीणाें ने चारों तरफ से घेकर दो वन्य प्राणी चीतल कोटरी को तीर धनुष से वार कर उनका शिकार कर लिया और दोनो वन्य प्राणी कोटरी को सब्जी बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे कि जंगल के सर्चिंग मे पहुचे पुलिस बल के जवानों ने दो वन्य प्राणी चीतल कोटरी सहित एक आरोपी को पकड़कर वन विभाग के सूूपूर्द किया था। पुलिस बल के जवानों ने चार दिन पहले मामले को वन विभाग के हवाले किया था। वन विभाग द्वारा चार दिनाें बाद आज वन्य प्राणी के शिकार मामले में शामिल 16 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है और उन्हे जेल भेजा गया है।

वन परिक्षेत्र तौरेंगा से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 08.05.2021 को वन्यप्राणी चीतल कोटरी 02 नग नर एवं मादा के अवैध शिकार जप्ती कार्यवाही प्रकरण में मुख्य रूप से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं उप निदेशक उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद आयुष जैन के दिशानिर्देशन में एवं मयंक अग्रवाल वनमण्डलाधिकारी गरियाबंद एवं राजेन्द्र सोरी सोरी, उप वनमण्डलाधिकारी देवभोग एवं सहायक संचालक तौरेंगा उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद पी.आर. ध्रुव के मार्गदर्शन में प्राप्त जानकारी अनुसार वन परिक्षेत्रा तौरेंगा/मैनपुर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वन अपराध (अवैध शिकार) वन्यप्राणी कोटरी 2 नग नर एवं मादा व 3 नग धनुष, 3 तीर को जप्त किया गया,जांच कार्यवाही दौरान मौके से फरार आरोपियों का पतासाजी किया गया।

अवैध शिकार में लिप्त 16 आरोपियों को दिनांक 10/05/2021 को पकड़ा गया। विभागीय कार्यवाही करते हुये वन्यप्राणी अधिनियम की धारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 2,9,27,29, 31,39,49, 50,51,52 के तहत् वन अपराध दर्ज कर कायम कर न्यायालय के समक्ष दिनांक 11/05/2021 को प्रस्तुत कर रिमाण्ड पर जेल दाखिला की कार्यवाही की गई। निम्नानुसार 16 आरोपीयों नंदलाल वल्द खुदराम, जाति कमार, उम्र 30, पता ग्राम डुमरघाट, रामचंद वल्द पलटन, जाति कमार, उम्र 20, ग्राम डुमरघाट, , बजारू वल्द मतवार, जाति कमार, उम्र 51, ग्राम डुमरघाट, सुनाराम वल्द बजारू, जाति कमार, उम्र 38, ग्राम डुमरघाट, अर्जुन वल्द बजारू, जाति कमार, उम्र 39, ग्राम डुमरघाट, नकुल वल्द बजारू, जाति कमार, उम्र 40, ग्राम डुमरघाट, जागेश्वर वल्द बजारू, जाति कमार, उम्र 21 ग्राम डुमरघाट, फगनू वल्द बुध्दराम, जाति कमार, उम्र 37, ग्राम डुमरघाट, बिसरू वल्द बुध्दराम, जाति कमार, उम्र 31, ग्राम डुमरघाट, पलटन वल्द दशरू, जाति कमार, उम्र 64, ग्राम डुमरघाट, सुकराम वल्द जयसिंग, जाति गोंड़, उम्र 28, ग्राम डुमरघाट, डमरू वल्द गोरांगो, जाति गोंड़, उम्र 23, ग्राम डुमरघाट, सुकराम वल्द हेपाल, जाति महार, उम्र 31, ग्राम डुमरघाट, खगेश्वर वल्द गल्लुराम, जाति महार, उम्र 30, ग्राम डुमरघाट, धनुर्जय वल्द कामरती, जाति गोंड़, उम्र 39, ग्राम डुमरघाट, दिनेश वल्द बुगेराम, जाति रावत, उम्र 30, ग्राम डुमरघाट इन 16 आरोपियों को वन्य प्राणी अधिनियम के तहत आज मंगलवार को कार्यवाही कर जेल दाखिला कराये जाने की जानकारी मिली है।

उपरोक्तानुसार विभागीय कार्यवाही में सोमूराम नेताम, परिक्षेत्र अधिकारी तौरेंगा, अमरसिंह ठाकुर परिक्षेत्र अधिकारी कुल्हाड़ीघाट संजीत मरकाम, परिक्षेत्र अधिकारी मैनपुर, योगेश कुमार रात्रे परिक्षेत्र अधिकारी इंदागांव, परमेश्वर डड़सेना वनपाल, माखनलाल गोंड़ वनपाल, नितेश कुमार सारथी वनपाल, ,धनेश कुमार साहू वनपाल, लोचन राम निर्मलकर वनपाल, बिरेन्द्र कुमार ध्रुव वनरक्षक,दिनेश कुमार कर्ष वनरक्षक, तुकेश्वर यदु वनरक्षक, सत्यनारायण प्रधान वनरक्षक, बरन डोंगरे वन चौकीदार का सहयोग प्राप्त हुआ।

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