Recent Posts

January 23, 2026

समाचार पत्र और मीडिया है लोकतंत्र के प्राण, इसके बिन हो जाता है देश निष्प्राण।

कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से एसडीएम मैनपुर सूरज साहू ने किया आदेश जारी

  • गरियाबंद जिले में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलें रहेंगे दुकान, साप्ताहिक बाजार बंद

मैनपुर – गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखण्ड मैनपुर क्षेत्र मंे लगातार कोरोना मरीजांे की संख्या बढ रही है, जिसके चलते एसडीएम मैनपुर द्वारा नये आदेश जारी किया गया है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गरियाबंद के आदेश कमांक 458/,एडीएम /2021 गरियाबंद दिनांक 25/03/2021 के माध्यम से सम्पूर्ण जिले में धारा 144 सी.आर.पी.सी. प्रभावशील किया गया है।

मैनपुर अनुविभाग के अन्तर्गत कोविड-19 के पॉजीटीव प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं,अतः कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश क्रमांक 458 एडीएम 2021 गरियाबंद दिनांक 25.03.2021 के माध्यम से सम्पूर्ण जिले में धारा 144 सी.आर.पी.सी. प्रभावशील किया गया है के अतिरिक्त मैं अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसींडेट कमांडर मैनपुर, होने के नाते निम्नानुसार अतिरिक्त प्रतिबंध अधिरोपित करता हूँ। मैनपुर अनुविभाग के सम्पूर्ण क्षेत्र अन्तर्गत व्यापारिक प्रतिष्ठानों /दुकानों के खुले रहने का समय प्रात 6.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक रहेगा।

रेस्टोरेंट/ भोजनालय, टेक-अवे आधार पर उपभोक्ताओं को भोजन रात्रि 8.00 बजे तक प्रदाय कर सकते हैं चाय /नाश्ता / गुपचुप चाट /आईस्कीम एवं अन्य सभी ऐसे ठेले जो खाद्‌य सामाग्री पदार्थ का विकय करते हैं, वे उपरोक्ताओं को केवल पार्सल सेवा प्रदाय करेगें। मैनपुर अनुविभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेगी। दुकानों के सामने सामाजिक दूरी हेतु पर्याप्त व्यवस्था जैसे रस्सी बांधना, गोले बनाना तथा सेनिटाइजर साबुन पानी आदि रखना अनिवार्य होगा,अतिआवश्यक सेवा वाले प्रतिष्ठानों/ दुकानों (यथा मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप) एवं शासकीय प्रतिष्ठानों /दुकानों को छोड़कर सभी पर यह आदेश लागू होगा। बस आपरेटर्स आरटीओ के समस्त नियमों का पालन करेंगे तथा नियमित रूप से पैसेंजर तथा गाड़ी के सैनिटाईजेशन सुनिश्चित करेंगे, यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *