अनलॉक 4.0 के लिए राज्य सरकार के निर्देश जारी, लोगों से अपील की है कि …
1 min readRaipur/Bilaspur
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देश में लोगों से अपील की गयी है कि वो निजी आयोजन ना करेंगे, लेकिन विपरीत हालात में अगर आयोजन करना पड़े तो शर्तों के साथ उसका आयोजन करे। जीएडी सिकरेट्री कमलप्रीत सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि बेहद जरूरी आयोजनों में भी सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश व सेनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने आज यानि रविवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइन की है।
आदेशानुसार वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी रोक हेतु निजी आयोजन सामान्यतः न किए जाने हेतु जनसाधारण को सलाह दी जाये। दरअसल केंद्र सरकार के अनलॉक 4 को लेकर जारी गाइडलाइन को लेकर अब राज्य सरकार ने भी 30 सितंबर तक के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये है। सभी सचिव, कलेक्टर व कमिश्नरों को जारी पत्र में केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4 के उस गाइडलाइऩ को भेजा गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छूट देने का निर्देश दिया है।आयोजन स्थल में क्षमता से 50 फीसदी ही लोगों की मौजूदगी की इजाजत दी जायेगी।
यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसे आयोजन किए जाने की आवश्यकता हो तो सोशल/फिजिकल डिस्टेंस. फेसमास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश तथा सेनिटाईजर सहित सावधानियाँ बरतते हुए आयोजन किए जाने की सलाह दी जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आयोजन स्थल पर सामान्य क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों की संख्या न हो तथा संलग्न दिशा-निर्देश में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों द्वारा भाग न लिया जाये।
प्रकाश झा की रिपोर्ट