Recent Posts

November 19, 2024

समाचार पत्र और मीडिया है लोकतंत्र के प्राण, इसके बिन हो जाता है देश निष्प्राण।

प्राइवेट स्कूलों को दिया गया अंतिम अवसर 31 मार्च तक फीस तय करें.. नहीं तो की जाएगी मान्यता समाप्त

1 min read

रायपुर- शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि 31 मार्च तक स्कूल फ़ीस समिति गठन कर फ़ीस निर्धारित नहीं किया गया है तो उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

अशासकीय विद्यालयों के लिए अशासकीय विद्यालय फ़ीस विनियमन अधिनियम चौबीस सितंबर 2020 को लागू किया गया है. अधिनियम लागू होने के एक माह के भीतर राज्य के सभी अशासकीय विद्यालय द्वारा फ़ीस समिति गठन संबंधी समस्त कार्रवाई की जानी थी परंतु आज तक इस समिति का गठन की कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि जिन विद्यालयों द्वारा विद्यालय की फ़ीस निर्धारित नहीं की गई है, ऐसे विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 के तहत नोटिस जारी करें यदि विद्यालय 31 मार्च तक फ़ीस निर्धारित नहीं करता है तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने के लिए विधिवत जानकारी प्रेषित करें ताकि उन विद्यालयों की मान्यता समाप्त की जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *