नगर निगम को हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के मामले में नोटिस दिया है। नगर निगम के सड़क चौड़ीकरण की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है
रायपुर : नगर निगम को हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के मामले में नोटिस दिया है। नगर निगम के सड़क चौड़ीकरण की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। नगर निगम रायपुर के द्वारा न्यू हाईटेक सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन से लेकर निगम मुख्यालय गांधी चौक तक किए जा रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण की वजह से कई दुकानदारों की प्राइवेट दुकान आ रही थी। याचिकाकर्ता शिवकुमार मिश्रा एवं अन्य की ओर से चौड़ीकरण की कार्यवाही को नियम विरुद्ध बताते तथा मुआवजा और व्यवस्थापन की व्यवस्था न करने को नियम विरुद्ध बताया गया है। हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में मामला लगा था। याचिकाकर्ता की ओर से वकील सचिन सिंह राजपूत और शरद मिश्रा ने मामले की पैरवी की। सड़क चौड़ीकरण के कारण कई दुकानें भी प्रभावित हो रही थी, जिसके चलते याचिकाकर्ता शिव कुमार मिश्रा और अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए सड़क पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि रायपुर नगर निगम को नोटिस जारी किया गया है। और 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं की दुकानों को तोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।