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November 20, 2024

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युवक की हत्या कर फांसी पर लटकाया, तीन आरोपी चढ़े मैनपुर पुलिस की हत्थे

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  • शेख हसन खान, गरियाबंद 

गरियाबंद । गरियाबंद पुलिस को मिली बड़ी सफलता,हत्या कर फांसी का रूप देने मृतक को फांसी पर लटकाया था। हत्या के आरोपीगण चढ़े पुलिस के हत्थे।श्रीमान वरिष्ठ उमनि पुलिस अधीक्षक अमिततुकाराम कामले गरियाबंद के दिशा-निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक जितेन्द्र चन्द्राकर, के मार्ग दर्शन व एसडीओपी बाजी लाल सिंह मैनपुर के पर्यवेक्षण में गरियाबंद पुलिस द्वारा मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 20.07.2024 को थाना मैनपुर उपस्थित आकर गुम इंसान कायम कराया की इसका लड़का दिनांक 18.07.2024 को घर से सालेभाट जा रहा हूँ कह कर निकला था जो आज दिनांक तक वापस नहीं आया। सूचक की रिपोर्ट पर गुम क्रमांक 16/2024 कायम कर पता तलाश में लिया गया था कि गुम इंसान भुनेश्वर नेगी का पता तलाश दौरान दिनांक 27.07. 2024 को भुनेश्वर नेगी का शव मुड़बाहरा के जंगल में एक महुआ पेड़ के डाली में फांसी का फंदा लटका था। महुआ पेड़ के नीचे सड़े गले हालत में सिर व धड़ अलग हो कर जमीन में पड़ा था जिसे मृतक के परिजन मृतक के पहने हुए कपड़ा से पहचान किये है कि सूचक के रिपोर्ट पर मर्ग क्र. 26/2024 धारा 194 BNSS दर्ज कर जांच में लिया गया जांच दौरान गवाहन का कथन लिया गया जो अपने अपने कथन में बताया कि दिनांक 18.07.2024 के दिन गुरुवार को रात्रि में घर में सोये थे।

करीबन रात 09.00 से 10.00 बजे के मध्य गाली गलौज की आवाज सुनाई देने पर हम लोग बाहर आकर देखे तो बालचंद नेताम, सोनसाय नेताम, महेश्वर उर्फ गोलू के द्वारा भुनेश्वर नेगी के शर्ट को निकाल कर आम पेड़ के पास रस्सी से बांध कर मारपीट करते देखे है कि गवाहों के कथन व प्रकरण की जांच में आरोपीगण 1. बालचंद नेताम पिता तीजुराम नेताम उम्र 49 वर्ष, 2. सोनसाय नेताम पिता वालचंद नेताम उम्र 21 वर्ष, 3. महेश्वर ऊर्फ गोलू पिता ताराचंद नेताम उम्र 29 वर्ष सभी साकिनान ग्राम साल्हेभाठ थाना मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) को पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया जिसमें आरोपीयों ने अपने अपने मेमोरण्डम कथन में मृतक भुनेश्वर नेगी पिता चैतन नेगी ग्राम भाठीगढ़ निवासी को जो दिनांक 18.07.2024 को करीबन 09.00 बजे के आसपास बालचंद के घर आया और भोजयती कहां है कह कर घर में घूसने लगा तो बालचंद के मना करने पर वाद विवाद करने लगा। हाथापाई करने लगा, जिसे देख कर बालचंद के बेटा सोनसाय और रिश्ते में भतीजा महेश्वर उर्फ गोलू भी आ गया। उसके बाद बालचंद ने भुनेश्वर नेगी को धक्का देकर डंडा से मारा तथा सोनसाय और महेश्वर, भुनेश्वर नेगी को खिचते बाड़ी में आम पेड़ के पास ले जाकर उसका हाथ रस्सी से बांधकर सभी बारी बारी से मारपीट किये बाद घर बाड़ी की तरफ से खेत रास्ते में पैदल चलाते हुये मुडाबाहरा जंगल में ले जाकर तीनो मिलकर उसके हाथ में बंधे रस्सी को खोलकर जान से मारने की नियत से रस्सी के एक छोर को उसके गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या का रूप देने के लिये दुसरा छोर को महुआ के पेड़ के डंगाल में बांधे और भुनेश्वर नेगी को टांग दिये।

भुनेश्वर नेगी के मारने के बाद मृतक मुनेश्वर नेगी के मोबाईल को नष्ट कर भगवत भुजिया के कुंआ (ग्राम साल्हेभाठ खेत खार) में फेक देना बताया है। प्रकरण में घटना स्थल निरीक्षण कर आरोपीयान द्वारा घटना में प्रयुक्त डंडा, रस्सी, तथा मृतक भुनेश्वर नेगी द्वारा घटना दिनांक को पहना हुआ चप्पल को समक्ष गवाहन के जप्त किया गया। आरोपीयों का कृत्य अपराध धारा का पाये जाने से अपराध क्रमांक 77/24 धारा 103(1),238,3 (5) बीएनएस. कायम कर आरोपीयो को विधिवित् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देकर न्यायिक रिमाण्ड में लिया गया।

इस कार्यवाही में थाना मैनपुर के थाना प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर हुर्रा, उपनिरी. ज्ञायनेश्वर गंगवार, उपनिरी. जयप्रकाश नेताम, सउनि. नीलूराम दिवान, सउिन थनवार ध्रुव, प्रआर. 111 खिलेश्वर कश्यप, प्रआर. 508 हशिचंद्र ध्रुव, आर. 747 कोमल धृतलहरे, आर. 323 सुखसागर नाग, आर. 190 मनीष चेलकर, आर. 673 आलोक शर्मा, आर. 544 कमल मरकाम, आर. 709 राजेन्द्र गायकवाड़, आर. 697 प्रवीण वर्मा, मआर. 531 नीलम यादव व थाना मैनपुर के स्टाफ की सरहनीय भूमिका रही।