Recent Posts

July 17, 2026

समाचार पत्र और मीडिया है लोकतंत्र के प्राण, इसके बिन हो जाता है देश निष्प्राण।

ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर रोक लगाने एसडीएम हितेश पिस्दा आज मैनपुर में लेंगे बैठक

  • शेख हसन खान, गरियाबंद

मैनपुर। गरियाबंद कलेक्टर एंव जिला दंण्डाधिकारी प्रभात मलिक के आदेश से कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 फरवरी 2023 से 31 मई 2023 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि इन दिनों स्कूलो काॅलेजो में परिक्षाए संचालित हो रही है।

उक्त आदेश के परिपालन में 02 मार्च दिन गुरूवार को सुबह 11 बजे जनपद पंचायत मैनपुर सभागार में एसडीएम मैनपुर हितेश पिस्दा की उपस्थिति में बैठक आयोजित किया गया है बैठक में समस्त संचालनकर्ता ध्वनि विस्तारक यंत्र/ सांउड सिस्टम, डीजे सिस्टम के संचालको की बैठक आहूत की गई है। उक्त जानकारी एसडीएम कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया गया है।